
बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर अहम फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नए निर्देश जारी करते हुए फिलहाल सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी विभागों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि लगातार होने वाले तबादलों से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधा आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सिर्फ विशेष परिस्थितियों में होगा तबादला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला जनहित, प्रशासनिक आवश्यकता, न्यायालय के आदेश या किसी अन्य विशेष परिस्थिति के कारण जरूरी होगा, तभी उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में भी सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अनिवार्य होगी।
सभी विभागों पर होगा असर
हाल के महीनों में विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन नए आदेश के बाद अब नियमित या सामान्य कारणों से स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे। इस फैसले का असर राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों पर पड़ेगा।
सरकार का मानना है कि कर्मचारियों के लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्य करने से प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
विभागों को जारी हुए सख्त निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। बिना उचित कारण और निर्धारित प्रक्रिया अपनाए किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता लाने, सुशासन को मजबूत करने और सरकारी कार्यों की निरंतरता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



