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कोरोना मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपये, पटना हाईकोर्ट ने तकनीकी बहानेबाजी पर राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार
चार सप्ताह के भीतर दावों पर पुनर्विचार कर अगले चार हफ्ते में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश
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पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला: आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के अभाव में कोविड मुआवजा रोकना गैरकानूनी, अस्पताल का मृत्यु प्रमाण पत्र ही पर्याप्त
Patna High Court: कोविड-19 से मौत के मामले में केवल तकनीकी आधार पर मुआवजा रोकने को पटना हाईकोर्ट ने गलत…
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