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पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

पटना के चर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसी मामले में उनके तीन सहयोगियों को भी अग्रिम जमानत दी गई है, जबकि लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट के फैसले के अनुसार, प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह, जो घटना के बाद से बेउर जेल में बंद थे, उन्हें भी नियमित जमानत प्रदान की गई है।

2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

यह पूरा मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। एफआईआर में नाम आने के बाद गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और अन्य आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने खान सर और अन्य आरोपियों को राहत दे दी।

वकील ने क्या कहा?

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत दी है। इनमें खान सर और उनके तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत मिली है, जबकि दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की गई।

उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच के दौरान केस डायरी में जो तथ्य दर्ज किए गए, उन्हें अदालत ने भी ध्यान में रखा और उसी आधार पर यह फैसला आया।

पहले दूसरे पक्ष की हुई थी गिरफ्तारी

इस मामले में शुरुआती कार्रवाई के दौरान ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। दोनों तब से न्यायिक हिरासत में थे और अब कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है।

वीडियो सामने आने के बाद जुड़ा था नाम

जांच के दौरान सामने आए एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने फैजल खान उर्फ खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था। आरोप था कि घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों द्वारा फायरिंग की गई थी और इस पूरे मामले में उनकी भूमिका की भी जांच की गई।

हालांकि, इससे पहले अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी थी। अब ताजा आदेश के बाद खान सर, उनके तीन कर्मचारियों और दोनों सुरक्षा गार्डों को कानूनी राहत मिल गई है। हालांकि मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पूर्व की तरह जारी रहेगी।

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