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MP-MLA कोर्ट का बड़ा फैसला,जदयू विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 सह विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई यानी 7 मई तक दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

बता दें कि विधायक और उनके सीए पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। इसी मामले में पहले कोर्ट ने दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई थी।

विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि राहुल तिवारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जहां केस डायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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