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बिहार में जनगणना 2027 को लेकर बड़ा फैसला, अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 31 मार्च तक रोक

बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। जनगणना के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार का उद्देश्य जनगणना की तैयारियों में अधिकारियों के स्थानांतरण के कारण किसी तरह की बाधा आने से रोकना है।

बीडीओ और सीओ समेत कई अधिकारी दायरे में

तबादले पर रोक उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्हें जनगणना कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO) और कार्यपालक पदाधिकारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इन अधिकारियों को जनगणना कार्य के लिए चार्ज ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है।

जिला और प्रखंड स्तर पर बनाए गए जनगणना कोषांगों में तैनात अलग-अलग विभागों के कर्मचारी भी ट्रांसफर रोक के दायरे में रहेंगे।

जिलाधिकारियों पर नहीं लागू होगी रोक

हालांकि जिलाधिकारियों को इस तबादला रोक से बाहर रखा गया है। डीएम को जिले का प्रधान जिला जनगणना अधिकारी बनाया गया है।

वहीं, विभिन्न विभागों से जिला और प्रखंड जनगणना कोषांगों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के तबादले पर रोक रहेगी। सरकार का मानना है कि इतने बड़े अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच लगातार बेहतर तालमेल जरूरी है।

विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की अनुमति

सरकार ने तबादले पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया है। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण अपरिहार्य परिस्थिति में जरूरी होता है, तो निर्धारित स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जिला स्तर पर ट्रांसफर के लिए डीएम की अनुमति जरूरी होगी, जबकि राज्य स्तर पर तबादले की अनुमति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लेनी होगी। यही विभाग बिहार में जनगणना प्रक्रिया का नोडल विभाग है।

31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा आदेश

सरकार के इस निर्णय से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती में स्थिरता बनी रहने की उम्मीद है। प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों और चार्ज ऑफिसरों के जरिए जनगणना से जुड़ी तैयारियों को लगातार आगे बढ़ाया जा सकेगा।

फिलहाल 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी। इस अवधि में केवल विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद ही तबादला किया जा सकेगा।

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