
मोतिहारी। पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की सटहा नौवाडीह शाखा में हथियार के बल पर हुई 13.20 लाख रुपये की लूट के मामले में न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुनाया है। चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह की अदालत ने मामले में नामजद दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।सजा पाने वालों में पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया निवासी देवकी पासवान का पुत्र छोटेलाल कुमार पासवान (उर्फ छोटन) और रामनगर के छोटा बनकट निवासी यादोलाल प्रसाद का पुत्र अजीत प्रसाद शामिल हैं।इस मामले में पीएनबी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रियदर्शी ने पहाड़पुर थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। दर्ज मामले के अनुसार, 28 अगस्त 2022 को सुबह 9.45 बजे बैंक खुला था और रोजमर्रा की तरह कामकाज हो रहा था। इसी बीच, सुबह करीब 10.49 बजे मुंह पर मास्क लगाए पांच हथियारबंद बदमाश बैंक में दाखिल हुए और मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को अपने कब्जे में ले लिया तथा काउंटर से 13,20,770 रुपये लूट लिए।वारदात को अंजाम देकर भागने के क्रम में बैंक कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अजीत प्रसाद नामक अपराधी को मौके पर ही पकड़ लिया था। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पास के ही एक गन्ने (ईख) के खेत से अमित नामक एक अन्य अपराधी को लूटे गए रुपयों के साथ धर दबोचा था।सत्र वाद में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक पटेल और सहायक अधिवक्ता मो. शहाबुद्दीन ने न्यायालय में चार गवाहों को प्रस्तुत कर उनकी गवाही कराई। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को पुख्ता मानते हुए अदालत ने यह सख्त सजा मुकर्रर की है।



