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खान सर को फिर मिली न्यायिक राहत, अगले आदेश तक नहीं होगी गिरफ्तारी

राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और कथित फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया।

मामले में खान सर और उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष केस डायरी पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा और मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तिथि निर्धारित की गई हैं |

गौरतलब है कि 2 जून की रात कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद के दौरान खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद दर्ज एफआईआर में फैजल खान का नाम भी शामिल किया गया था।

इसी प्रकरण में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद को पहले गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से रिहा हो गए।

मामला उस समय और अधिक चर्चा में आ गया जब रोशन आनंद के भाई की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोशन आनंद ने इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से खान सर को जिम्मेदार ठहराते हुए हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर भी विवाद सामने आया और उन्होंने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए धरना दिया था।

रोशन आनंद लगातार यह भी आरोप लगाते रहे हैं कि मामले में उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी तेजी से हुई, जबकि एफआईआर में नाम होने के बावजूद खान सर के खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर, खान सर पहले से ही इन आरोपों को बेबुनियाद बताते रहे हैं। फिलहाल अदालत से मिली राहत के बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है और अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई तथा पुलिस जांच पर टिकी हैं।

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