
कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सोमवार को बेगूसराय स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। स्पेशल जज विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
अदालत ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) जमा करने का निर्देश दिया। निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान बछवाड़ा क्षेत्र के रुदौली गांव में एक मकान पर प्रचार सामग्री से जुड़ा पोस्टर लगाया गया था ,इस घटना के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर बछवाड़ा थाना में कन्हैया कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने लिया संज्ञान
पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामले में अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने कन्हैया कुमार की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी बताई थी।
हालांकि, इस मामले में उन्हें पहले ही पुलिस स्तर पर जमानत मिल चुकी थी, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सोमवार को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा।
सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली और निजी मुचलका जमा करने के बाद उन्हें कानूनी राहत मिल गई। मामले की आगे की सुनवाई अब नियमानुसार जारी रहेगी।



