
पटना समेत पूरे बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना के डीएम ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है।
नए निर्देश के अनुसार, राजधानी के सभी सरकारी और निजी स्कूल अब केवल सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। यह आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
प्रशासन की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि दोपहर के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश लागू किया है, जिसके तहत कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यह नई व्यवस्था 27 अप्रैल से लागू होकर 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी, ताकि बच्चों को गर्मी से होने वाले जोखिम से बचाया जा सके।



