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नेपाल जाने वालों के लिए बड़ा बदलाव, अब भारतियों को पहले ऑनलाइन करना होगा ये काम

नेपाल जाने वाले भारतियों के लिए अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नेपाल सीमा शुल्क विभाग के निर्देश के मुताबिक अब सीमा पार करने वाले वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही वाहन चालकों को क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन अस्थायी वाहन घोषणा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद वाहन के जरूरी दस्तावेज और बीमा शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा असर भिट्ठामोड़ बॉर्डर से रोजाना नेपाल आने-जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। सीमा क्षेत्र के लोगों से अपील की गई है कि नेपाल यात्रा से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और पहचान पत्र अपने साथ रखें, ताकि जांच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।


वहीं वहा के व्यवसायों का कहना है कि नेपाल के नए नियमों से सीमावर्ती कारोबार प्रभावित हो रहा है, जबकि दूसरी ओर ओझल रास्तों से सामान की आवाजाही चल रहीं है।अब भारतीय वाहनों के लिए एक वर्ष में सिर्फ 30 दिन तक भंसार मान्य रहेगा, जिससे लोगों को दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
स्थानीय व्यवसायियों ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों और दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व तीर्थयात्रियों के लिए पहचान पत्र रखना अब जरूरी कर दिया गया है।

नेपाल जाने वालों के लिए जरूरी दस्तावेजों में वाहन के सभी वैध कागजात, चालक और अन्य यात्रियों के पहचान पत्र शामिल हैं। रिश्तेदारों से मिलने जाने वाले लोगों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए भी वैध आईडी साथ रखना आवशयक होगा।
व्यवसायियों का कहना है कि सख्त नियमों के कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पहचान पत्र और भंसार प्रक्रिया में कुछ राहत दी जाए, ताकि सीमावर्ती व्यापार और पर्यटन पर इसका नकारात्मक असर कम हो सके।

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