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10 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई, मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर की गई थी शिकायत

मोतिहारी। मधुबन प्रखंड के तालिमपुर पैक्स अध्यक्ष सह जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) विक्रेता चन्नु साह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 10 वर्ष पुराने फर्जी हस्ताक्षर कर खाद्यान्न उठाव के मामले में उनके विरुद्ध मधुबन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) रमेश चंद्र वरुण के आवेदन पर की गई है, जिसके बाद इलाके के अन्य डीलरों में भी हड़कंप मच गया है।मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल से खुला राजजानकारी के अनुसार, तालिमपुर निवासी बिरजू ठाकुर ने मामले की शिकायत ‘मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल’ पर दर्ज कराई थी। परिवादी का आरोप था कि वर्ष 2016 में डीलर चन्नु साह द्वारा कथित रूप से उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर उनके नाम का 25 किलो अनाज उठा लिया गया और उन्हें राशन से वंचित रखा गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पकड़ीदयाल एसडीओ मंगला कुमारी ने इसकी जांच की। पकड़ीदयाल एसडीओ की जांच रिपोर्ट और सीआइडी (CID) बिहार के मंतव्य के आलोक में एसडीओ ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने का कड़ा निर्देश दिया।

वरीय पदाधिकारी के आदेश के अनुपालन में बीएसओ ने मधुबन थाने में लिखित आवेदन देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।आरोपों को डीलर ने बताया बेबुनियाददूसरी ओर, आरोपित पैक्स अध्यक्ष सह डीलर चन्नु साह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि परिवादी द्वारा इस मामले को लेकर पूर्व में उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में भी याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। डीलर ने दावा किया कि पूर्व में भी पकड़ीदयाल एसडीओ द्वारा मामले की जांच स्वयं की गई थी, जिसमें उनके विरुद्ध कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ था। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

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